CM Yogi ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे पर स्टांप ड्यूटी को घटाकर महज 5,000 रुपये कर दिया है। वर्तमान में लागू 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले, रक्त संबंधियों के बीच अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भी स्टांप ड्यूटी घटाकर 5,000 रुपये कर दी गई थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के दौरान आमतौर पर विवाद और कोर्ट केस की स्थिति बनती है। न्यूनतम स्टांप शुल्क होने से परिवारों के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा और कानूनी विवाद कम होंगे।
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पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए विभाजन विलेख या बंटवारानामा तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार हिस्सेदारों में संपत्ति का बंटवारा होता है। नई व्यवस्था में मृत व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारी, जो उस संपत्ति के सह-स्वामी हैं, छूट के हकदार होंगे। बंटवारा मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे से भविष्य में जमीन विवाद से निपटने में सफलता मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है और इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
सेटलमेंट डीड भी अब केवल 5,000 रुपये में
सेटलमेंट या व्यवस्थापन डीड अब 5,000 रुपये में ही तैयार की जा सकेगी। इसके जरिए जीवित व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में अपनी संपत्ति का सेटलमेंट कर सकेंगे। छूट का लाभ उठाने के लिए परिवार रजिस्टर की कॉपी या तहसील का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे दावों की प्रामाणिकता की जांच हो सके। उचित दावेदारी के बाद सेटलमेंट डीड की अनुमति मिल जाएगी।
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यह कदम न केवल जनता को आर्थिक राहत प्रदान करेगा, बल्कि संपत्ति विवादों को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे राज्य में कानूनी मामलों की संख्या में भी कमी आने की उम्मीद है।
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