Rajasthan News: बारां में विशेष पोक्सो न्यायालय की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने 71 वर्षीय दादा हीरालाल को अपनी पोती से दुष्कर्म के मामले में अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले का विवरण
विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह के अनुसार, पीड़िता की मां और जेठानी ने अक्टूबर 2022 में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि पीड़िता, जो कि दादा हीरालाल के पास थी, परेशान होकर शोर मचा रही थी।
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट की प्रक्रिया
पुलिस ने मामले की जांच के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और आरोपी हीरालाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया। 18 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में था।
न्याय का संदेश
यह फैसला दुष्कर्म के मामलों में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और यह संदेश भेजता है कि कानून ऐसे मामलों में कठोर सजा प्रदान करेगा।