Lucknow में अवैध धर्मांतरण मामले के 16 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए और एटीएस की टीम ने लखनऊ जेल से सभी आरोपियों को एनआईए-एटीएस स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इन आरोपियों में मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, कौसर आलम, फराज बाबुल्लाह शाह, और अन्य शामिल हैं।
यह मामला 2021 से चर्चा में है, जब मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों पर अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए गए थे।
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
मामला नोएडा एटीएस के दरोगा विनोद कुमार द्वारा 20 जून 2021 को दर्ज कराया गया था। इसमें मेरठ से लौटते समय मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके साथियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मौलाना और उनके साथियों ने देशभर में अवैध धर्मांतरण का गिरोह संचालित किया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इनमें हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों से निकाह भी शामिल है।
मामले में एनआईए और एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत आरोप लगाए हैं। विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी आज सभी 16 आरोपियों को सजा सुनाएंगे, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
इस बीच, मौलाना कलीम के करीबी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है। वहीं, आरोपियों की सजा का निर्णय जल्द ही सामने आएगा। मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण पूरे देश की निगाहें इस केस पर टिकी हुई हैं।