Jharkhand-Bangladeshi घुसपैठ के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि पूर्व में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे नाम जमा करें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए। केंद्र सरकार द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया है, और अब झारखंड के गृह सचिव से मशवरा किया जाएगा।
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राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि सही आंकड़े क्या हैं घुसपैठ के। अदालत ने इस पर कहा कि यह तथ्य फैक्ट फाइंडिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि हम कमेटी के लिए तैयार हैं, और जो रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार आगे हम काम करेंगे।
राज्य सरकार का रुख
राज्य सरकार हमेशा की तरह घुसपैठियों से इनकार कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने खुद माना था कि 4 घुसपैठिए यहां पाए गए हैं।
प्रार्थी की प्रतिक्रिया
मामले पर प्रार्थी सैयद दनयाल दानिश ने कहा कि हम हमेशा से न्यायालय पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जांच कमेटी बने और मामले की गंभीरता से जांच हो।