Delhi में शुक्रवार को हुए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस चुनाव को “गैरकानूनी” करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी।
Delhi एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम आतिशी का आरोप
सीएम आतिशी ने कहा, “बीजेपी के इशारे पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव गलत तरीके से कराया गया है। भारतीय संविधान में दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) एक्ट के तहत एमसीडी की बैठक की तारीख, स्थान, और समय तय करने का अधिकार केवल मेयर शैली ओबेरॉय को है। इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर कर सकते हैं। लेकिन, एलजी के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर ने बैठक बुलाई, जो संविधान के खिलाफ है।”
सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP 🚨
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 28, 2024
कल BJP ने MCD में जो चुनाव कराया है, वह सरासर ग़ैरक़ानूनी है। हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही याचिका दाखिल करेंगे।@AtishiAAP pic.twitter.com/X9lNIZoBar
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आतिशी ने यह भी कहा कि “एलजी को एमसीडी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। बीजेपी नेताओं को संविधान और लोकतंत्र की परवाह नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट में जाएगी आम आदमी पार्टी
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि उनकी सरकार इस चुनाव के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आतिशी ने कहा, “बीजेपी ने जो चुनाव शुक्रवार को एमसीडी में कराया है, वह सरासर गलत और असंवैधानिक है। हम आज ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।”
एलजी के आदेश पर हुआ चुनाव
शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्थायी समिति के अंतिम सदस्य का चुनाव संपन्न हुआ। यह चुनाव एलजी के आदेश पर एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कराया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया। केवल बीजेपी के पार्षदों ने मतदान में हिस्सा लिया और सुंदर सिंह को विजेता घोषित किया गया, जबकि आम आदमी पार्टी ने निर्मला कुमारी को उम्मीदवार बनाया था।
इस चुनाव को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया था।