Lucknow में अब बिना पंजीकरण के लिफ्ट और एस्केलेटर लगाना संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले से लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना और हादसों को कम करना है।
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
पहले से लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण
जो लिफ्ट और एस्केलेटर पहले से लगे हुए हैं, उनका भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इससे सरकार को राज्य में मौजूद सभी लिफ्ट और एस्केलेटर की जानकारी होगी और उनकी नियमित जांच संभव हो सकेगी।
Lucknow: हादसा होने पर मुआवजा
अगर लिफ्ट या एस्केलेटर के इस्तेमाल के दौरान कोई हादसा होता है, तो बिल्डिंग मालिक को मुआवजा देना होगा। यह कदम लिफ्ट और एस्केलेटर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें
सालाना रखरखाव की व्यवस्था
लिफ्ट और एस्केलेटर के मालिक को उनकी सालाना रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लिफ्ट और एस्केलेटर हमेशा सही स्थिति में रहें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
Lucknow: अधिनियम का उद्देश्य
यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 का मुख्य उद्देश्य लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को बढ़ाना और संभावित हादसों को रोकना है। पंजीकरण और नियमित रखरखाव के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लिफ्ट और एस्केलेटर सुरक्षित और मानकों के अनुसार संचालित हों।
Lucknow समापन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय है। पंजीकरण और नियमित रखरखाव के जरिए लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित हादसों को कम किया जा सकेगा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
और पढ़ें