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Lucknow: बिना पंजीकरण के नहीं लगाई जा सकेंगी लिफ्ट और एस्केलेटर

Dharmendra Bajpai
Last updated: July 17, 2024 7:12 am
Dharmendra Bajpai
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lucknow-lift-escalator-registration-mandatory-up-act-2024
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Lucknow में अब बिना पंजीकरण के लिफ्ट और एस्केलेटर लगाना संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले से लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

Contents
पंजीकरण अनिवार्यपहले से लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरणLucknow: हादसा होने पर मुआवजासालाना रखरखाव की व्यवस्थाLucknow: अधिनियम का उद्देश्यLucknow समापन

पंजीकरण अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना और हादसों को कम करना है।

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पहले से लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण

जो लिफ्ट और एस्केलेटर पहले से लगे हुए हैं, उनका भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इससे सरकार को राज्य में मौजूद सभी लिफ्ट और एस्केलेटर की जानकारी होगी और उनकी नियमित जांच संभव हो सकेगी।

Lucknow: हादसा होने पर मुआवजा

अगर लिफ्ट या एस्केलेटर के इस्तेमाल के दौरान कोई हादसा होता है, तो बिल्डिंग मालिक को मुआवजा देना होगा। यह कदम लिफ्ट और एस्केलेटर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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सालाना रखरखाव की व्यवस्था

लिफ्ट और एस्केलेटर के मालिक को उनकी सालाना रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लिफ्ट और एस्केलेटर हमेशा सही स्थिति में रहें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

Lucknow: अधिनियम का उद्देश्य

यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 का मुख्य उद्देश्य लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को बढ़ाना और संभावित हादसों को रोकना है। पंजीकरण और नियमित रखरखाव के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लिफ्ट और एस्केलेटर सुरक्षित और मानकों के अनुसार संचालित हों।

Lucknow समापन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय है। पंजीकरण और नियमित रखरखाव के जरिए लिफ्ट और एस्केलेटर से संबंधित हादसों को कम किया जा सकेगा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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By Dharmendra Bajpai
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धर्मेंद्र वाजपेई : दैनिक भास्कर, शाह टाइम्स , लोकसत्य , पीसमेकर समेत देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र ,पत्रिकाओं में दायित्व निर्वहन के पश्चात वर्तमान मे विभिन्न प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में विगत 20 वर्षों से राजनैतिक, समसामयिक एवं अपराधिक खबरों पर स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में सक्रिय हैं।
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