Prayagraj: गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखहत अंसारी और शाहबाज आलम समेत
5 को आरोपी बनाया गया था, हाईकोर्ट में शाहबाज आलम खान ने याचिका दाखिल कर गैंगस्टर के मुकदमे को चुनौती दी थी, याची की तरफ से कहा गया कि जो गैंग चार्ट गैंगस्टर के लिए बनाया गया
उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, महज औपचारिकता पूरी कर याचियों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई, हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज
गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द कर दिया, जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम और जस्टिस सिद्धार्थ की डिविजन बेंच ने दिया आदेश।