Delhi: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज केस में गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है और साथ ही ज़मानत की भी मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम ज़मानत की मांग को खारिज कर दिया है।
आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच के सामने पेश हुआ। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल को पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज़मानत मिल चुकी है। इस संबंध में 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट और 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में आदेश जारी किए थे।
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Delhi: सिंघवी ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत मिलना बेहद कठिन होता है, क्योंकि कोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 45 के तहत ज़मानत देने के लिए दोहरी शर्तों का पालन करना होता है। इसके बावजूद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज़मानत मिली है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई केस में, जहाँ इस तरह की सख्त शर्तें नहीं होतीं, वहाँ भी उनकी ज़मानत की मांग को ठुकरा दिया गया।
सिंघवी ने आरोप लगाया कि चूंकि केजरीवाल को ED के केस में ज़मानत मिलने की संभावना थी, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जेल में ही रहें, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी एक राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।
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Delhi: सिंघवी ने केजरीवाल की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम ज़मानत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति नहीं दी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत कोई अंतरिम ज़मानत नहीं दे रही है। इसके बाद सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल की खराब सेहत को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख बहुत दूर न रखी जाए। इस पर कोर्ट ने 23 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय की है, और तब तक सीबीआई को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा।
यह मामला अब 23 अगस्त को फिर से कोर्ट के समक्ष आएगा, जब सीबीआई अपनी दलीलें पेश करेगी। इस बीच, केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम पर नजरें बनी रहेंगी।
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