दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक Arvind Kejriwal के लिए 13 सितंबर 2024 का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ के सामने 5 सितंबर 2024 को इस मामले में सीबीआई और केजरीवाल के वकीलों के बीच लंबी बहस हुई थी।
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अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 13 सितंबर को सुनाने की घोषणा की थी, जिसमें आज केजरीवाल को जमानत मिल गई।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के चलते वह अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। अब सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया और के. कविता को भी पहले ही जमानत दे दी थी।