Delhi High Court: CM Arvind Kejriwal की ज़मानत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई अब 5 सितंबर 2024 को होगी। यह मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी हैं।
Arvind Kejriwal को हाल ही में एक मामले में ज़मानत मिली थी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ED ने इस याचिका में ज़मानत आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और इसके खिलाफ अपील की जानी चाहिए।
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सुनवाई की तारीख के आगे बढ़ने के कारण, अब सभी पक्षों को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इसके साथ ही, यह भी संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले में एक विस्तृत और सोच-समझकर निर्णय लेगी, ताकि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा सके।
Delhi High Court: इस याचिका के खारिज होने के बाद, ED ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के ज़मानत के आदेश को वापस लिया जाए और उन्हें जमानत देने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। ED का कहना है कि ज़मानत मिलने से उनकी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे मामले की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
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वहीं, Arvind Kejriwal के वकीलों ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ज़मानत आदेश पूरी तरह से कानूनी और न्यायपूर्ण था और इससे किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ED की याचिका केवल प्रक्रियात्मक विलंब पैदा करने के लिए है और इसका कोई वैध आधार नहीं है।
Delhi High Court: अब इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगी, जहां दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा और मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस बीच, Arvind Kejriwal और उनकी पार्टी ने यह उम्मीद जताई है कि न्यायालय जल्द ही एक उचित और सही निर्णय लेगी।