Delhi: उच्च न्यायालय ने सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी और जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उनके जमानत की मांग पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है। इसके साथ ही, कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।
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29 July Hearing for Kejriwal’s Bail Plea
Delhi: उच्च न्यायालय अब इस मामले में 29 जुलाई को दलीलें सुनेगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर CBI पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है।
Arguments from Kejriwal’s Lawyer
वकील ने कहा कि केजरीवाल एक जिम्मेदार राजनेता हैं और वह कानून का सम्मान करते हैं। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि उन्हें जमानत दी जाए ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। दूसरी ओर, सीबीआई ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
CBI’s Stand Against Kejriwal’s Bail
सीबीआई ने अपने तर्क में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत हैं जो उनके अपराध को साबित करते हैं। इसलिए, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दे।
Court’s Decision on Bail Plea
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि नियमित जमानत पर दलीलें 29 जुलाई को सुनी जाएंगी। अब सबकी नजरें 29 जुलाई पर टिकी हैं जब कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगा। यह दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह तय करेगा कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं।
Political Ramifications of Kejriwal’s Arrest
इस घटना ने राजनीतिक क्षेत्र में भी हलचल मचा दी है। केजरीवाल के समर्थक इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे न्याय का हिस्सा मान रहे हैं। कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक, यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा।