New Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस मामले में CBI द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सुनवाई का विवरण
दिल्ली हाईकोर्ट में आज से केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल के वकीलों ने अदालत के समक्ष यह दलील दी है कि CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है। उनका कहना है कि CBI ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और बिना पर्याप्त सबूतों के ही गिरफ्तारी की गई है।
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New Delhi: केजरीवाल की दलील
केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और इसे केवल उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए और उन्हें जमानत दी जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें।
CBI की प्रतिक्रिया
CBI ने अपने पक्ष में कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं और उनकी गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही है। CBI ने अदालत से अनुरोध किया है कि केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज किया जाए ताकि जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
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New Delhi: अदालत की प्रक्रिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अदालत ने सभी संबंधित दस्तावेजों और सबूतों की समीक्षा के बाद फैसला लेने की बात कही है।
जनता की प्रतिक्रिया
केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत याचिका को लेकर दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म है। समर्थकों का कहना है कि यह गिरफ्तारी केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई है, जबकि विरोधियों का मानना है कि कानून को अपना काम करना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
New Delhi: समापन
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत का फैसला क्या होता है। इस बीच, दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और सभी की निगाहें इस केस पर टिकी हुई हैं।
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