Delhi Municipal Corporation Warning: ने भलस्वा डेयरी कॉलोनी के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नगर निगम ने अपने आदेश में कहा है कि भलस्वा डेयरी कॉलोनी में किए गए अनाधिकृत निर्माण को तीन दिनों के भीतर खाली कर दिया जाए। यह निर्देश नगर निगम के अधिकारी ने उन लोगों को जारी किया है
जिन्होंने बिना स्वीकृति के अपने प्लॉट पर अनधिकृत निर्माण किया है। नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकना और सुनिश्चित करना है कि सभी निर्माण मानक और नियमों के अनुसार हों।
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नगर निगम ने इस सूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माण करने वाले लोगों को उचित समय दिया गया है ताकि वे अपने निर्माण को हटाकर नियमों के अनुसार कर सकें। नगर निगम ने क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी निवासी इस सूचना को सही तरीके से प्राप्त करें और इसका पालन करें। इसके साथ ही, नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अवहेलना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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यदि संबंधित व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करते हैं और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाते, तो नगर निगम की टीम द्वारा जबरन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, ध्वस्तिकरण के दौरान होने वाले सभी खर्चों की वसूली उन प्लॉट धारकों से की जाएगी,
जिन्होंने अनधिकृत निर्माण किया है। यह कदम नगर निगम की ओर से उठाया गया है ताकि शहर में अवैध निर्माण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके और जनता के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
भलस्वा डेयरी कॉलोनी के निवासियों को इस आदेश की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य न केवल अवैध निर्माण को रोकना है बल्कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए एक सख्त संदेश भेजना भी है। सभी निवासियों को इस आदेश का पालन करने की सलाह दी जाती है ताकि वे भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकें।