Ghaziabad: दिल्ली-एनसीआर समेत गाजियाबाद में 15 अक्टूबर से ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लेवल 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत 27 सूत्रीय पाबंदियां लागू की गई हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं। ग्रेप 1 की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है, और इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
Ghaziabad में 27 सूत्रीय पाबंदियां
ग्रेप 1 के तहत कई सख्त नियम लागू किए गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
- कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट: निर्माण स्थलों को ढक कर रखना और प्रदूषण फैलाने वाली साइट्स पर रोक।
- सड़कों पर पानी का छिड़काव: मशीन स्वैपिंग और वाटर स्प्रिंकलर से सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव।
- पटाखों और आतिशबाजी पर रोक: दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के भंडारण और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक।
- कचरे का प्रबंधन: कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को निश्चित स्थान पर ही डंप करना और हाउसहोल्ड वेस्ट का डेली निपटान सुनिश्चित करना।
गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक
गाजियाबाद के संजय नगर पॉल्यूशन स्टेशन पर इस समय प्रदूषण का स्तर 241 तक पहुंच गया है। इस स्तर पर सांस लेना अस्थमा और ब्रॉन्काइटिस के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी इतने प्रदूषण में सांस लेना हानिकारक हो सकता है।
एनजीटी और एजेंसियों की तैयारी
प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और अन्य नियामक एजेंसियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में प्रदूषण से निपटने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों को दमघोंटू प्रदूषण से बचाया जा सके।