Delhi में अगले 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर यह धारा लागू की गई है।
30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इन स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी, और किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामले, और दो राज्यों में चुनाव के चलते संभावित गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है।
इस कदम का उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और सभी से शांतिपूर्ण रहने का अनुरोध किया है।