Delhi सरकार ने यातायात अपराधों पर लगे चालानों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर चालान का भुगतान करने पर 50% तक की छूट मिलेगी। यह छूट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत दी जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को चालान जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रेरित करना है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की जानकारी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी। उन्होंने कहा कि यह छूट दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए दी जा रही है और इसका उद्देश्य यातायात जुर्मानों का निपटारा जल्द करना है। गहलोत ने बताया कि उपराज्यपाल को इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का निर्णय लिया है।
— Kailash Gahlot (@kgahlot) September 11, 2024
इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया… https://t.co/DlbfThmJkd
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कैसे मिलेगा चालान में छूट?
यह छूट चालान होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान करने पर लागू होगी। अगर अधिसूचना के बाद चालान किया गया तो 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर चालान की राशि 50% तक कम कर दी जाएगी। इस निर्णय से लोगों को चालान का भुगतान करने में सुविधा होगी और यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने में मदद मिलेगी।
किन मामलों में लागू होगी छूट?
गाड़ी के मालिक द्वारा बिना वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देना, तेज रफ्तार में वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना आदि मामलों में यह छूट लागू होगी।