New Delhi: हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिभव कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के भीतर आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
बिभव कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं और उनकी गिरफ्तारी अवैध है। कुमार ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को रद्द करने और तुरंत रिहाई की मांग की है।
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New Delhi: हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को इस पर जल्द से जल्द जवाब देना होगा।
New Delhi: पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक के दौरान बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर हमला किया था। इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया।
New Delhi: बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटना के समय बिभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
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स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन पर हुए हमले से वह बेहद आहत हैं और न्याय की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
New Delhi: हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की नजरें दिल्ली पुलिस के जवाब पर टिकी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि बिभव कुमार की गिरफ्तारी को बरकरार रखा जाए या नहीं।
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