Delhi: BRS नेता के कविता को SC से मिली जमानत, आबकारी नीति मामले में राहत

Delhi: बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज किए गए केसों में उन्हें जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में 10 लाख रुपये के बांड पर जमानत की अनुमति दी है। इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया है।

Delhi: जमानत की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए दोनों मामलों में 10 लाख रुपये के बांड भरने होंगे। इसके साथ ही, आरोपी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा ताकि वह विदेश यात्रा न कर सकें। यह शर्तें कोर्ट द्वारा लगाई गई हैं ताकि आरोपी की उपस्थिति जांच एजेंसियों के समक्ष सुनिश्चित की जा सके।

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Delhi: सीबीआई और ईडी की जांच

बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने जांच शुरू की थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद अब वे जांच के दौरान जेल में नहीं रहेंगे। हालांकि, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण की आवश्यकता होगी और जांच में सहयोग करना होगा।

Delhi: प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

इस जमानत के फैसले पर बीआरएस और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने की संभावना है। कोर्ट के फैसले से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा, विशेषकर जमानत की शर्तों का पालन और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया।

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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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