Delhi में पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द, परिवहन विभाग के नए नियम

Delhi में पुराने और मियाद पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण तेजी से रद्द किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अनुसार, वर्ष 2021 से अब तक लगभग 5 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इनमें ज्यादातर डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए उठाया गया है।

59 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द

अधिकारियों के मुताबिक, 2021 से अब तक किए गए पंजीकरण रद्दीकरण को मिलाकर दिल्ली में कुल 59 लाख से अधिक वाहन अब रद्दीकरण की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे वाहनों को अब दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ऐसे वाहन सड़कों पर चलते पाए जाते हैं, तो उन्हें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीम द्वारा जब्त किया जाएगा।

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विकल्प: इलेक्ट्रिक या स्क्रैप

इलेक्ट्रिक में तब्दील करें: अगर वाहन को इलेक्ट्रिक में बदला जाता है, तो उसे दिल्ली की सड़कों पर चलाया जा सकता है।
वाहन को स्क्रैप करें: वाहन को स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को नए वाहन की खरीद पर छूट का लाभ भी मिल सकता है।

एनओसी लेकर दूसरे राज्य में पंजीकरण

तीसरा विकल्प यह है कि जिन वाहनों की उम्र पूरी होने वाली हो, वे मालिक परिवहन विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेकर अपने वाहन को दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन, ऐसे वाहन दिल्ली में नहीं चलाए जा सकते हैं।

दिल्ली में वर्तमान में कितने वाहन पंजीकृत हैं?

Delhi: अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 82 लाख पंजीकृत वाहन हैं, जो कानूनी रूप से सड़क पर चल सकते हैं। हालांकि, भविष्य में भी पुराने वाहनों का पंजीकरण समाप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि दिल्ली की सड़कों पर केवल वैध और कम प्रदूषण करने वाले वाहन ही चल सकें।

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मैं सुमित कुमार एक पत्रकार हूं जो सभी राज्यों की स्थानीय खबरों को कवर करता हूं। मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं को उजागर करती हैं, जिससे जनता को सही और सटीक जानकारी मिलती है। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाना पसंद है।
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