New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों को NEET (National Eligibility cum Entrance Test) के रिजल्ट को लेकर शिकायतें हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए High Court में जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें NEET Exam के परिणामों से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया था।
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New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET Results के संबंध में उठाई गई शिकायतों का उचित समाधान पाने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित High Court की ओर रुख करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय में की जाएगी, जहां स्थानीय परिस्थितियों और संबंधित नियमों के अनुसार मामलों की त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई की जा सकेगी।
New Delhi News: इस आदेश के बाद, NEET के उम्मीदवारों को अब अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय, पहले High Court की ओर रुख करना होगा। यह कदम NEET Exam से जुड़ी विवादों के शीघ्र समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कानूनी परामर्शदाता से संपर्क कर इस दिशा-निर्देश के अनुसार उचित कदम उठाएं।