स्वाति मालीवाल के मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच कर रही है। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत तथा दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

इस मामले में, दिल्ली पुलिस का दावा है कि cctv फुटेज मिटा दी गई है और कुछ गवाहों को अब भी एग्जामिन करना बाकी है। बिभव कुमार के वकील, दुष्यंत कुमार सिंह, ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किया कि बिभव कुमार के खिलाफ मामले में कोई भी मुख्यमंत्री का कर्मचारी गवाह नहीं है, जो कि केस की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है।

सुप्रीम कोर्ट में बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, उनकी कानूनी टीम ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य अपर्याप्त हैं और जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। मामले की गंभीरता और उसमें शामिल तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही जमानत याचिका पर निर्णय ले सकता है।

अभी तक, इस मामले की जांच जारी है और जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही बिभव कुमार की जेल में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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मैं सुमित कुमार एक पत्रकार हूं जो सभी राज्यों की स्थानीय खबरों को कवर करता हूं। मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं को उजागर करती हैं, जिससे जनता को सही और सटीक जानकारी मिलती है। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाना पसंद है।
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