Bihar सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को दोषी पाया गया है। इस मामले की जांच कर रही EOU (आर्थिक अपराध इकाई) की SIT ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की है।
EOU के एडीजी ने बिहार के वर्तमान डीजीपी आलोक राज को तमाम सबूतों के साथ एक पत्र भेजकर सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।
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SIT की जांच में यह पाया गया कि सिंघल ने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया और नियमों एवं मानकों की अनदेखी की, जिससे एक संगठित आपराधिक गिरोह ने पेपर लीक किया। हालांकि, SIT को सिंघल के खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधि से संबंधित साक्ष्य नहीं मिले हैं।

SIT की जांच में यह भी पाया गया कि परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण पेपर लीक हुआ। अब डीजीपी और राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। जांच के दौरान एसके सिंघल से तीन-चार बार पूछताछ की गई और कई तथ्यों पर उन्हें दोषी पाया गया।