Bihar: अवैध हथियार रखने वालों को गोली मारने का आदेश, बिहार सरकार का सख्त कदम

Bihar: सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में एक सभा में ऐलान किया कि अवैध हथियार लेकर चलने वालों को सीधे गोली मार दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार के कैबिनेट ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसमें पुलिस को ऐसे अपराधियों को गोली मारने का आदेश दिया गया है जो अवैध राइफल और गोलियों के साथ चलते हैं।

यह ऐलान बिहार के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के बाद हुई सभा में किया गया। जेडीयू के उम्मीदवार के नामांकन के बाद हुई इस सभा में मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुले मंच से यह बयान दिया। उन्होंने कहा, “बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूमता पाया जाएगा, उसे सीधे गोली मार दी जाएगी।
व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ें: यहां क्लिक करें https://whatsapp.com/channel/0029Vah0Db3J93wQTvq70n0y

मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बयान राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार में अवैध हथियारों और अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।

इस निर्णय का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने पुलिस बल को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के इस आदेश का पालन करें और राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

इस घोषणा के बाद राज्य में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसकी आलोचना कर रहे हैं।

मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बयान बिहार की जनता के बीच सरकार की गंभीरता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति को स्पष्ट करता है। आने वाले दिनों में इस फैसले का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने योग्य होगा।

Share This Article
मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
Exit mobile version