Bihar में पहली बार नया आपराधिक कानून (BNS) के तहत ट्रिपल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा: आईपीएस अफसर ने 51वें दिन दिलाया इंसाफ

पटना. बिहार अब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत अपराधियों को सजा दिलाई है। सारण पुलिस द्वारा दर्ज किए गए ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने दो किशोर आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था, जिसमें आरोपियों ने दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

बिहार में ट्रिपल मर्डर केस: आईपीएस डॉ. कुमार आशीष ने 51वें दिन दिलाया न्याय

घटना की जानकारी 17 जुलाई को रात 2 बजे डायल 112 नंबर के माध्यम से मिली थी। आरोपियों ने रात के अंधेरे में घर की छत पर सो रहे पिता और उसकी दो बेटियों की निर्दयता से हत्या कर दी। पुलिस ने अपराधियों को एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को 14 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया और अदालत ने स्पीडी ट्रायल का आदेश दिया। 51वें दिन अदालत ने दोनों किशोरों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष ने इस मामले की जटिलताओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बिहार और सारण जिला के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने इस केस की तेजी से जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा, “हमने नया कानून लागू होने के बाद से केस की तेजी से सुनवाई के लिए पूरी मेहनत की। हमारी पूरी टीम ने दिन-रात मेहनत की, ताकि न्याय जल्दी सुनिश्चित किया जा सके।”

डॉ. आशीष, जो कि 2012 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं, ने इस केस की निगरानी के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस पाठशाला की शुरुआत की थी, जहां लावारिस बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उनकी इस पहल को पिछले साल 15 अगस्त को शुरू किया गया था।

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मैं सुमित कुमार एक पत्रकार हूं जो सभी राज्यों की स्थानीय खबरों को कवर करता हूं। मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं को उजागर करती हैं, जिससे जनता को सही और सटीक जानकारी मिलती है। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाना पसंद है।
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