Bihar: मधेपुरा में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रदीप यादव (45) को उम्रकैद की सजा दी है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 6 साल पहले का है, जब 19 अक्टूबर 2018 को मुरलीगंज थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में मासूम पीड़िता के साथ यह घिनौना अपराध हुआ था।
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने 45 वर्षीय प्रदीप यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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घटना का विवरण
घटना के वक्त पीड़िता की मां दुर्गा पूजा मेला में गई हुई थी, और घर में अकेली बच्ची को आरोपी ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता की मां जब वापस लौटी, तो बच्ची रो रही थी और उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने मुरलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
अदालत का फैसला
कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद आरोपी प्रदीप यादव को दोषी ठहराया गया है। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने अदालत के इस फैसले को सराहनीय बताया और कहा कि इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।