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Hindi States > देश > 14 सितंबर को Public Court में होगा ट्रैफिक चालान माफ, जानें प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
देश

14 सितंबर को Public Court में होगा ट्रैफिक चालान माफ, जानें प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

सुमित कुमार
Last updated: September 13, 2024 3:40 pm
सुमित कुमार
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14 सितंबर को Public Court में होगा ट्रैफिक चालान माफ, जानें
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14 सितंबर 2024 को देशभर में नेशनल Public Court का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने का मौका मिलेगा। लोक अदालत एक विशेष अदालत है, जो मामूली मामलों को सुलझाने के लिए लगाई जाती है। यह अदालत खासतौर पर ट्रैफिक चालान जैसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जहां चालान माफी नहीं, बल्कि समझौते के आधार पर जुर्माने में छूट दी जाती है या मामला पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है।

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इस बार की Public Court में गाड़ी चलाते समय की गई छोटी-मोटी गलतियों जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, या रेड लाइट पार करने जैसे मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामले निपटाए जा सकते हैं। जिन लोगों के चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए।

Public Court क्या है और इसका महत्व?

आपको अपने चालान का निपटारा उसी जिले की Public Court में करना होगा, जहां चालान काटा गया था। इसके लिए आपको कोर्ट द्वारा दी गई तारीख और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस और न्यायाधीश मिलकर समझौते के आधार पर चालान की रकम तय करेंगे, और आपको वहां मौके पर जुर्माना चुकाकर चालान का निपटारा कर लेना होगा।

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इस प्रक्रिया के लिए आपको चालान की कॉपी, पहचान पत्र, और वाहन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे। अगर आप इस मौके का फायदा नहीं उठाते, तो बाद में वर्चुअल कोर्ट के जरिए चालान भरने की प्रक्रिया करनी होगी।

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मैं सुमित कुमार एक पत्रकार हूं जो सभी राज्यों की स्थानीय खबरों को कवर करता हूं। मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं को उजागर करती हैं, जिससे जनता को सही और सटीक जानकारी मिलती है। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाना पसंद है।
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