177 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे Arvind Kejriwal, बेल पर लागू होंगी ED की ये शर्तें

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी, लेकिन साथ ही उनकी गिरफ्तारी को वैध भी ठहराया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें ईडी द्वारा लगाई गई शर्तें ही लागू रहेंगी।

Arvind Kejriwal 177 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में थे।

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ईडी केस में पहले ही मिल चुकी थी जमानत

Arvind Kejriwal को 12 जुलाई को ईडी के केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल की याचिकाओं पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। इससे पहले ईडी द्वारा दर्ज मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय चार शर्तें रखीं:

  1. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।
  2. केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे।
  3. जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
  4. जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होकर जांच में सहयोग करेंगे।

यह जमानत उन्हें नियमित आधार पर दी गई है और अब वह 177 दिनों बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।

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