Delhi: HC ने Wikipedia को अवमानना नोटिस जारी किया, ‘अगर भारत पसंद नहीं है, तो यहां काम मत करो’

Delhi उच्च न्यायालय ने गुरुवार (5 सितंबर) को Wikipedia को अवमानना नोटिस जारी किया। यह कदम Wikipedia द्वारा एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के एंट्री पेज पर किए गए संपादनों के बारे में जानकारी न देने के कारण उठाया गया है। कोर्ट ने Wikipedia की इस आदेश का पालन न करने को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि यदि उन्हें भारत में काम करना पसंद नहीं है, तो वे भारत में काम करना बंद कर दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि Wikipedia इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो वह केंद्रीय सरकार से इसे भारत में ब्लॉक करने का आग्रह करेगा।

ANI ने आरोप लगाया है कि Wikipedia ने एंट्री पेज पर किए गए मानहानिकारक संपादनों के बारे में जानकारी देने के आदेश का पालन नहीं किया। ये संपादन ANI को BJP सरकार के लिए एक “प्रोपेगंडा टूल” के रूप में दर्शाते थे। उच्च न्यायालय ने पहले Wikipedia को ANI के पेज पर संपादन करने वाले तीन लोगों के नामों का खुलासा करने का आदेश दिया था।

Wikipedia, जो एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश है, दुनिया भर में स्वयंसेवी रूप से पृष्ठ बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। इसके वकील ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश का पालन करने में समय लग रहा है क्योंकि यह प्लेटफ़ॉर्म भारत में स्थित नहीं है।

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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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