Mumbai court ने गुरुवार को शिव सेना (यूबीटी) सांसद Sanjay Raut को बीजेपी नेता किरीत सोमैया की पत्नी, माधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप में 15 दिनों की साधारण जेल सजा सुनाई। सेवरी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (बदनामी के लिए सजा) के तहत राउत को दोषी ठहराया और उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले का विवरण
माधा सोमैया, जिन्हें अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया, ने शिकायत दर्ज की थी कि राउत ने उनके और उनके पति किरीत सोमैया के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के अपमानजनक आरोप लगाए। माधा सोमैया का कहना था कि राउत ने सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित मिरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 100 करोड़ रुपये के घोटाले में उनकी संलिप्तता का दावा किया।
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अदालत का बयान
सेवरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने बताया, “संजय राउत ने बिना किसी प्रमाण के अपने आरोपों को सार्वजनिक किया, जिससे माधा सोमैया की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।” अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 15 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
प्रतिक्रिया
माधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा, “राउत के ये बयान मेरे और मेरे पति के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए थे, जिनसे हमारी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आरोप हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से किए गए थे।
राउत का बयान
Mumbai court: संजय राउत ने मामले के बाद मीडिया से कहा, “मैं इन आरोपों का विरोध करता हूँ और यह दावा करता हूँ कि मेरे सभी बयान सच्चे और तथ्यात्मक हैं। मुझे उम्मीद है कि अदालत निष्पक्ष निर्णय देगी।