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Hindi States > देश > Government ने टोल नियमों में किया बड़ा बदलाव, GNSS-सुसज्जित वाहनों के लिए 20 किमी तक टोल से छूट
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Government ने टोल नियमों में किया बड़ा बदलाव, GNSS-सुसज्जित वाहनों के लिए 20 किमी तक टोल से छूट

मनीष कुमार राणा
Last updated: September 11, 2024 9:16 am
मनीष कुमार राणा
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Government ने टोल नियमों में किया बड़ा बदलाव
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Government ने टोल नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे निजी वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत, जो वाहन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस हैं, उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए टोल कर नहीं देना होगा। इस नियम के अनुसार, GNSS-सुसज्जित निजी वाहनों के मालिकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की दैनिक यात्रा के लिए टोल शुल्क से छूट दी जाएगी।

Contents
सड़क परिवहन मंत्रालय का नोटिफिकेशननोटिफिकेशन की प्रमुख जानकारीपायलट परियोजनाग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) क्या है?GNSS और GPS में अंतर

सड़क परिवहन मंत्रालय का नोटिफिकेशन

मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। संशोधित नियम, जिसे अब नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा, के अनुसार, 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद की दूरी के लिए यात्रा की गई कुल दूरी के आधार पर टोल शुल्क लागू होगा।

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नोटिफिकेशन की प्रमुख जानकारी

नोटिफिकेशन के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर, अन्य वाहनों के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा पर दोनों दिशाओं में टोल नहीं लिया जाएगा, चाहे वे राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थायी पुलों, बाईपास, या सुरंगों का उपयोग कर रहे हों। यह GNSS-आधारित यूजर फीस संग्रह प्रणाली के माध्यम से संभव होगा।

पायलट परियोजना

इससे पहले, जुलाई में, मंत्रालय ने सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रह प्रणाली को कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की घोषणा की थी। GNSS-आधारित प्रणाली को दो मार्गों पर परीक्षण किया गया: कर्नाटक में एनएच-275 का बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 का पानीपत-हिसार खंड।

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ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) क्या है?

GNSS-आधारित टोल संग्रह प्रणाली के तहत, टोल शुल्क हाईवे पर यात्रा की गई दूरी के आधार पर गणना की जाती है। मौजूदा प्रणाली के विपरीत, जिसमें उपयोगकर्ता आंशिक उपयोग के लिए भी एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं, सैटेलाइट-आधारित प्रणाली वाहन की गतिविधियों को ट्रैक करती है और वाहन में स्थापित ऑनबोर्ड यूनिट के माध्यम से टोल गणना करती है।

GNSS और GPS में अंतर

GNSS उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो स्थान और समय की व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जबकि GPS GNSS के अंदर एक विशिष्ट प्रणाली है जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। सरल शब्दों में, GNSS एक ऐसा नेटवर्क है जो पृथ्वी पर डेटा भेजता है, जबकि GPS एक ऐसा नेटवर्क है जो स्थान का निर्धारण करता है।

नया टोल नियम वाहन मालिकों को लाभ पहुंचाएगा, टोल संग्रह को सरल बनाएगा और हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को अधिक प्रभावी बनाएगा।

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By मनीष कुमार राणा
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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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