गुरमीत राम रहीम के खिलाफ Supreme Court का आदेश, बेअदबी के तीन मामलों में फिर से शुरू होगी जांच

सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में Supreme Court से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बरगाड़ी में हुई बेअदबी के तीन मामलों में जांच पर रोक लगाई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया।

Supreme Court: पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर लगी रोक को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद अब राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो सकेगा।

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क्या है पूरा मामला?

2015 में फरीदकोट में गुरुग्रंथ साहिब की एक ‘बीर’ चोरी होने, बेअदबी के पोस्टर और पवित्र ग्रंथ के फटे पन्ने मिलने के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं के बाद पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अक्टूबर 2015 में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में बेहबल कलां में दो लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब पुलिस की जांच रिपोर्ट में सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को इन घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया गया था।

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बेअदबी के तीन मामलों में नामजद

पुलिस रिपोर्ट में गुरमीत राम रहीम और उसके अनुयायियों का इन घटनाओं में सीधा हाथ बताया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बेअदबी के तीन मामलों में ट्रायल शुरू हो सकेगा, जिससे मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

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