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Hindi States > देश > Mumbai: बलात्कार के आरोपी ने ‘लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट’ के साथ पाई जमानत—यहां है चौंकाने वाला मोड़
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Mumbai: बलात्कार के आरोपी ने ‘लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट’ के साथ पाई जमानत—यहां है चौंकाने वाला मोड़

मनीष कुमार राणा
Last updated: September 5, 2024 12:54 pm
मनीष कुमार राणा
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Mumbai
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Mumbai में एक 46 वर्षीय व्यक्ति ने बलात्कार के आरोप में जमानत पाने के लिए अदालत में ‘लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट’ पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि इसमें किसी भी पार्टी द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं करने की शर्त थी। अदालत ने 29 अगस्त को उसे जमानत दे दी, लेकिन मामले ने तब मोड़ लिया जब शिकायतकर्ता 29 वर्षीय महिला ने दावा किया कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर उसके नहीं हैं।

Contents
महिला का आरोपमुख्य आरोपरक्षा पक्ष का तर्क‘लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट’ की शर्तेंMumbai: पुलिस की जांच

महिला का आरोप

महिला, जो एक बुजुर्गों की देखभाल करने वाली है, ने आरोपी पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसे बार-बार बलात्कार किया। महिला ने इस एग्रीमेंट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है और पुलिस अब इस एग्रीमेंट की वैधता की जांच कर रही है।

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मुख्य आरोप

महिला ने अदालत को बताया कि उसके पार्टनर ने उसे शादी का वादा किया था और उनके रिश्ते के दौरान कई बार यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने इस एग्रीमेंट को सबूत के रूप में पेश किया कि उनका रिश्ता सहमति से था और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत न दर्ज करने की सहमति दी थी।

रक्षा पक्ष का तर्क

Mumbai: आरोपी के वकील, सुनील पांडे, ने तर्क किया कि उनके मुवक्किल पर झूठा आरोप लगाया गया है और वह परिस्थितियों के शिकार हैं। पांडे ने कहा, “आवेदक झूठे आरोपों का शिकार है और परिस्थितियों का शिकार है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि एग्रीमेंट में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें महिला के हस्ताक्षर उसकी सहमति को पुष्टि करते हैं।

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‘लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट’ की शर्तें

  • युगल ने 1 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक एक साथ रहने पर सहमति दी।
  • इस अवधि के दौरान कोई भी पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं करेगी।
  • महिला को पुरुष के निवास पर रहना होगा लेकिन अगर उसे उसका व्यवहार अस्वीकार्य लगे तो एक महीने की नोटिस के साथ छोड़ सकती है।
  • महिला के रिश्तेदारों को उसके साथ रहने के दौरान आना मना था।
  • महिला को पुरुष को कोई परेशान या मानसिक तनाव नहीं देना था।
  • अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो पुरुष जिम्मेदार नहीं होगा।
  • अगर महिला की क्रियाएं पुरुष को मानसिक तनाव देती हैं तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

Mumbai: पुलिस की जांच

पुलिस अब एग्रीमेंट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है, विशेष रूप से महिला के दावे की जांच की जा रही है कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर जाली हैं। अधिकारियों ने यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्यों की जांच की कि क्या दस्तावेज वैध है या मामले में और भी धोखाधड़ी की संभावना है।

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By मनीष कुमार राणा
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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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