Sri Krishna जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं की सुनवाई को मंजूरी दी

Sri Krishna जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जिसमें हिन्दू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसने मुस्लिम पक्ष की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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हिन्दू पक्ष की याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि ईदगाह का ढाई एकड़ क्षेत्र मस्जिद नहीं है, बल्कि यह Sri Krishna जन्मभूमि का गर्भगृह है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच की कानूनी लड़ाई ने देशभर में ध्यान आकर्षित किया है, और यह धार्मिक भावनाओं को भी भड़का रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूरी दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए तत्पर है।

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इस विवाद के संदर्भ में, हिन्दू संगठनों ने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों का हवाला देते हुए यह साबित करने का प्रयास किया है कि ईदगाह का स्थान Sri Krishna की जन्मभूमि से संबंधित है। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष इसे एक धार्मिक स्थल मानता है।

इस निर्णय के बाद, दोनों पक्षों की ओर से कानूनी तर्कों और साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण आगामी सुनवाई में महत्वपूर्ण होगा।

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मैं सुमित कुमार एक पत्रकार हूं जो सभी राज्यों की स्थानीय खबरों को कवर करता हूं। मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं को उजागर करती हैं, जिससे जनता को सही और सटीक जानकारी मिलती है। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाना पसंद है।
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