Uttar Pradesh: संपत्ति विवरण न देने पर यूपी में 39 हजार कर्मचारियों का वेतन रोका गया, योगी सरकार की कार्रवाई

Uttar Pradesh के 39 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने इन कर्मचारियों की सितंबर महीने की सैलरी रोकने का फैसला किया है। यह कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है। अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी।

Uttar Pradesh: संपत्ति विवरण जमा करने का आदेश

यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को अपने संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। हालांकि, यूपी के कुल 8 लाख 27 हजार 583 सरकारी कर्मचारियों में से केवल 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही प्रॉपर्टी डिटेल सौंपी है। इसके बावजूद 39 हजार 77 कर्मचारियों ने अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद संपत्ति विवरण नहीं अपलोड किया है।

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विभिन्न विभागों की स्थिति

कृषि विभाग के 99 प्रतिशत कर्मचारियों ने संपत्ति की डिटेल जमा कर दी है, जबकि पंचायती राज, आयुष और शिक्षा विभाग के 95 प्रतिशत कर्मचारियों ने भी जानकारी प्रस्तुत की है। जिन विभागों से संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व, और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं।

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समयसीमा का विस्तार

योगी सरकार ने कई बार समयसीमा बढ़ाई है। पिछले साल अगस्त में समयसीमा को बढ़ाकर दिसंबर और फिर इस साल जून तक कर दिया गया था। 6 जून को राज्य सरकार ने समयसीमा को 30 जून तक बढ़ाते हुए कहा था कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली-1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद समयसीमा को फिर से 31 अगस्त और फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया।

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