Punjab के खादुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से एक बड़ी जीत के साथ संसद पहुंचे अमृतपाल के खिलाफ लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को वरिष्ठ अधिवक्ता टी. आर. एस. बैन्स ने चुनौती दी है। बैन्स ने कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ने अमृतपाल को संसद के तौर पर शपथ दिलाने के लिए कदम नहीं उठाए, तो वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे।
अमृतपाल का NSA केस हाई कोर्ट में चैलेंज
टी. आर. एस. बैन्स ने बताया कि अमृतपाल के खिलाफ लगाए गए NSA को उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसकी सुनवाई जुलाई महीने में हो सकती है। बैन्स का कहना है कि अमृतपाल को जनता ने भारी बहुमत से चुना है और अब पंजाब सरकार को उनका NSA वापस लेना चाहिए ताकि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के कार्य कर सकें।
पूर्व उदाहरण और सरकार की भूमिका
उन्होंने सिमरजीत सिंह मां और जॉर्ज फर्नांडिस का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे चुनाव जीते तो उनके खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिए गए थे। बैन्स ने कहा कि NSA के तहत सबसे बड़ी पावर डिप्टी कमिश्नर के पास होती है, जो पंजाब सरकार के अधीन हैं। ऐसे में पंजाब सरकार जब चाहे अमृतपाल को रिहा करवा सकती है।
हाई कोर्ट और NSA का रिव्यू
बैन्स ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि NSA सही तरीके से नहीं लगाया गया है, तो वह कोई निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि, हाई कोर्ट की प्रक्रिया धीमी होती है, जिसका फायदा सरकार उठाती है और नए NSA लगा देती है, जिससे नई पिटीशन डालनी पड़ती है। अमृतपाल के ऊपर जो NSA लगा है, उसे हर 3 महीने बाद रिव्यू किया जाता है।
लोकसभा स्पीकर की भूमिका
टी. आर. एस. बैन्स ने जोर देकर कहा कि लोकसभा स्पीकर को अमृतपाल को संसद के तौर पर शपथ दिलवानी होगी। यदि स्पीकर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। यह एक सांसद का अधिकार है और लोकसभा स्पीकर को इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि अमृतपाल अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर सकें।