Punjab News: जीरकपुर नगर परिषद के अध्यक्ष Udayveer Singh Dhillon को हाईकोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने नगर परिषद में आज पास हुए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने नगर परिषद की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड और वीडियोग्राफी कोर्ट में सौंपने के आदेश दिए हैं। Zirakpur Municipal Council के इस विवादित मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
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अविश्वास प्रस्ताव का मामला
Punjab News: जीरकपुर नगर परिषद में कुल 31 पार्षद हैं, जिनमें से 21 पार्षदों ने 28 जून को उदयवीर ढिल्लो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी। कार्यकारी अधिकारी ने 3 जुलाई को आदेश जारी करते हुए 5 जुलाई को सदन की बैठक बुला ली। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर, हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को आदेश दिए कि 5 जुलाई को होने वाली बैठक के दौरान 200 मीटर तक सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं और कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए। no-confidence motion के इस प्रकरण ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है।
हाईकोर्ट का निर्णय
हालांकि, हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद यह निर्णय लिया गया कि 5 जुलाई को बैठक संभव नहीं है और इसे 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। आज सुबह हुई बैठक में दो तिहाई मतों से उदयवीर सिंह ढिल्लो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया। High Court relief की उम्मीद में उदयवीर सिंह ढिल्लो ने आज सुबह ही याचिका दाखिल कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। करीब डेढ़ घंटे की बहस के बाद, हाईकोर्ट ने फिलहाल आज की बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सोमवार तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।
आगे की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, जीरकपुर नगर परिषद, और 21 पार्षदों को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, सदन की पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड और वीडियोग्राफी रजिस्टर जनरल को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए हैं। next hearing की तारीख तक यह मामला और भी गंभीर हो सकता है।