Arvind Kejriwal Bail News: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत CBI की गिरफ्तारी पर बंटी राय

Arvind Kejriwal Bail News: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जमानत दे दी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर दो न्यायाधीशों की राय अलग-अलग रही। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही ठहराया, जबकि न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने इसे “अवैध” और “असमय” करार दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई प्रक्रियागत त्रुटि नहीं थी और यह कानून के अनुसार की गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक कैद करना व्यक्ति की स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण हनन हो सकता है। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति भुयान ने CBI की कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल उन्हें जेल में रखने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि उन्हें ED के मामले में जमानत मिल चुकी थी।

इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर हरियाणा और दिल्ली में आगामी चुनावों के मद्देनजर, जहां आम आदमी पार्टी ने खुद को एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। जमानत के साथ केजरीवाल को कुछ शर्तें भी दी गई हैं, जिनमें दिल्ली सचिवालय न जाने और मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी न करने का निर्देश शामिल है।

Arvind Kejriwal Bail News: जमानत मिली CBI की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में बंटी राय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में पिछले छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे, को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट के दो जजों की राय में मतभेद देखने को मिला।

Arvind Kejriwal Bail News: जमानत पर एकमत,लेकिन गिरफ्तारी पर मतभेद

सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने इस मामले में अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना, जबकि न्यायमूर्ति भुयान ने इसे “असमय और अन्यायपूर्ण” कहा।

Arvind Kejriwal Bail News: गिरफ्तारी की वैधता पर बंटे मत

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत वैध थी और इसमें कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी। उन्होंने कहा कि “लंबी कैद स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के बराबर होती है,” लेकिन गिरफ्तारी को कानूनी माना। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति भुयान ने CBI की कार्रवाई को “असमय और अनुचित” करार देते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी केवल केजरीवाल को जेल में रखने के लिए की गई थी, क्योंकि उन्हें ED के मामले में जमानत मिल चुकी थी।

Arvind Kejriwal Bail News: CBI पर तीखी टिप्पणी

Arvind Kejriwal Bail News: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत CBI की गिरफ्तारी पर बंटी राय
Arvind Kejriwal Bail News: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत CBI की गिरफ्तारी पर बंटी राय 3

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने CBI की आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी को “पिंजरे का तोता” नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा, “CBI को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे यह लगे कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। CBI को हमेशा निष्पक्ष और संदेह से परे दिखना चाहिए।”

न्यायमूर्ति भुयान ने CBI की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तब की गई जब वह ED के मामले में जमानत पर रिहा हो रहे थे। उन्होंने CBI की इस कार्रवाई को केवल “जमानत निरस्त करने के प्रयास” के रूप में देखा।

Arvind Kejriwal Bail News:चुनावी समीकरणों पर असर

अरविंद केजरीवाल की रिहाई आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक बड़ा राजनीतिक सहारा मानी जा रही है। खासकर हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले, जहां AAP भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरेगी, यह जमानत पार्टी के लिए नई ऊर्जा लेकर आ सकती है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी AAP तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, और इस जमानत से उनकी साख को बल मिलेगा।

जमानत के साथ शर्तें

अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है। इसके साथ ही उन्हें मामले पर कोई सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया गया है और उन्हें दिल्ली सचिवालय जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

Arvind Kejriwal Bail News: अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद जून 2023 में उन्हें CBI ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED के मामले में अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन CBI की गिरफ्तारी के चलते वह तिहाड़ जेल में ही रहे।

सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि CBI की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, न तो फरार हो सकते हैं और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

Arvind Kejriwal Bail News: CBI का दावा चुनाव में इस्तेमाल हुए घूस के पैसे

CBI के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत में कहा कि शराब नीति से मिले घूस के पैसे का एक बड़ा हिस्सा AAP ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। इस दावे ने मामले को और पेचीदा बना दिया है और इसकी राजनीतिक गूंज अभी भी जारी है।

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