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Independence Day 2024: पढ़ें Indian Flag को वाहन पर लगाने का नियम, हो सकती है जेल…

विभोर अग्रवाल
Last updated: August 13, 2024 12:39 pm
विभोर अग्रवाल
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indian flag on vehicle
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Indian Flag:स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के अपने आखिरी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि वे तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी ‘harghartiranga.com’ पर अपलोड करें। हालांकि, Indian Flag के उपयोग और प्रदर्शन के लिए कुछ विशेष नियम और कानून निर्धारित हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है।

वाहन पर Indian Flag लगाने के नियम

अक्सर लोग स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बाइक या कार पर तिरंगा लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए कानूनन अनुमत नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार, केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही अपने मोटर वाहन पर तिरंगा फहराने का अधिकार है।

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ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगे को कहीं भी लगाते समय उसकी केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा, फटा या गंदा ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ध्वज को लेकर नियम तोड़ने पर ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

किन्हें वाहन पर Indian Flag लगाने की अनुमति है?

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के पैराग्राफ 3.44 के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने वाहन पर तिरंगा लगाने का अधिकार है:

  • राष्ट्रपति
  • उप-राष्ट्रपति
  • राज्यपाल और उपराज्यपाल
  • भारतीय मिशनों के प्रमुख
  • प्रधानमंत्री
  • कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और संघ के उप मंत्री
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री
  • लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

घर पर Indian Flag फहराने के नियम

नागरिकों को अपने घर पर तिरंगा फहराने या हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है। लेकिन ध्वज को हमेशा सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उसे जमीन पर या किसी गंदी जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए। फटा या गंदा ध्वज भी नहीं प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

क्या रात को Indian Flag उतारना जरूरी है?

पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी, लेकिन 2022 में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया। अब समय की पाबंदी हटा दी गई है, जिससे तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा, पॉलिस्टर से बने झंडे का उपयोग भी अब अनुमत है।

यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें

इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे का सही और सम्मानजनक उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनी रहे।

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By विभोर अग्रवाल
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विभोर अग्रवाल एक अनुभवी और समर्पित पत्रकार हैं, जो सभी प्रकार की खबरों को कवर करते हैं, चाहे वह स्थानीय हों या हाइपरलोकल। उनकी रिपोर्टिंग में सटीकता और विश्वसनीयता की झलक मिलती है। विभोर का मुख्य उद्देश्य हर महत्वपूर्ण समाचार को समझकर उसे अपने दर्शकों तक पहुँचाना है। उनकी मेहनत और निष्पक्षता ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशेष पहचान दिलाई है।
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