Trending News: किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे, न कि उसे रोक दे।
न्यायिक जांच के आदेश पर सुनवाई
दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
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Trending News: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का निर्णय लिया है। इस दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तर्क प्रस्तुत किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यातायात को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
Trending News: हाईवे का यातायात
किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर यातायात में बाधा आई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके।
न्यायिक जांच की मांग
22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच की मांग भी किसान आंदोलन के दौरान उठी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसे हरियाणा सरकार ने चुनौती दी थी।
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Trending News: सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यातायात को नियंत्रित करने और नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्वरित और उचित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है।
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