Mumbai: वर्सोवा बीच पर सो रहे दो लोगों पर SUV चढ़ी, ऑटो रिक्शा चालक की मौत

Mumbai के वर्सोवा बीच पर सोमवार (12 अगस्त) की सुबह एक SUV ने दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें 36 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक गणेश विक्रम यादव की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम बब्लू श्रीवास्तव है, जो अंधेरी का रहने वाला डिलीवरी बॉय है। घटना के बाद SUV का चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए व्यापक खोजबीन की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सागर कुटीर क्षेत्र के रहने वाले गणेश विक्रम यादव के रूप में हुई है, जबकि घायल बब्लू श्रीवास्तव अंधेरी का निवासी है। घटना सुबह करीब 5:45 बजे हुई, जब ये दोनों गर्मी और उमस के कारण बीच पर सो रहे थे।

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Mumbai: पुलिस ने मुख्य आरोपी और SUV के चालक की पहचान 34 वर्षीय निखिल दिलीप जावते के रूप में की है, जो नागपुर का निवासी है, जबकि उसका साथी 33 वर्षीय शुभम अशोक डोंगरे नवी मुंबई के ऐरोली का रहने वाला है। पुलिस ने वाहन का पता लगाकर दोनों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के रक्त के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे शराब के नशे में थे या नहीं।

Mumbai: घायल बब्लू श्रीवास्तव ने पुलिस को दिए बयान में कहा, “सुबह 5:45 बजे के करीब, अचानक मेरी नींद टूट गई जब मेरे सिर और हाथ पर जोरदार झटका लगा। मैंने देखा कि एक कार गणेश के ऊपर से गुजर रही थी, जो मेरे बगल में सो रहा था। उसकी सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश पड़ा था। दो लोग सफेद SUV से उतरे… जब उन्होंने यादव को गंभीर रूप से घायल देखा, तो वे मौके से भाग गए, क्योंकि लोग इकट्ठा होने लगे थे।”

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पुलिस के अनुसार, गणेश के भाई बजरंगी यादव ने दोनों को कूपर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां गणेश को मृत घोषित कर दिया गया। बब्लू श्रीवास्तव के बयान और अन्य गवाहों के आधार पर एक FIR दर्ज की गई।

Mumbai: वरसोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गणेश पवार ने बताया कि जावते एक ग्राहक को मुंबई में छोड़ रहा था और उसने यह वाहन कैब सेवा के लिए उधार लिया था। “बीच पर वाहनों की अनुमति नहीं है, लेकिन वे किसी तरह वहां प्रवेश करने में कामयाब हो गए। उन्हें पता था कि लोग बीच पर सो रहे हैं, फिर भी उन्होंने उन पर वाहन चढ़ा दिया।”

मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (हत्या के बराबर न होने वाला दोषी हत्या), 125A (लापरवाही से चोट पहुंचाने वाला कार्य), 239 (एक अपराध की जानकारी देने में चूक), 281 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से वाहन चलाना), और 3(5) (साझा इरादा) के तहत दर्ज किया गया। मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं, जिनमें घायल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफलता और पुलिस को सूचना देने में चूक शामिल हैं, भी जोड़ी गई हैं।

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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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