Indian Railways ने आरक्षित कोच में सफर के नियमों को किया सख्त, बिना कन्फर्म टिकट वालों की नो एंट्री

Indian Railways ने आरक्षित कोच में सफर करने के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब केवल उन्हीं यात्रियों को आरक्षित कोच में सफर करने की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म टिकट होगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

रेलवे ने टिकट चेकिंग नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिन यात्रियों के पास वेटिंग टिकट है, उन्हें अब आरक्षित कोच में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में सफर करता हुआ पाया जाता है, तो उसे 250 से 440 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही, उसे अगले स्टेशन पर आरक्षित कोच को छोड़ना भी पड़ेगा।

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Indian Railways: इसके अलावा, यदि कोई यात्री जनरल टिकट पर आरक्षित श्रेणी में यात्रा करता है, तो उसे ट्रेन शुरू होने से लेकर यात्रा की समाप्ति तक की दूरी का पूरा किराया और जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही, उसे भी आरक्षित कोच को छोड़ना पड़ेगा।

रेल मंत्रालय ने हर जोन के रेलवे अधिकारियों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के मौखिक आदेश दिए हैं। रेलवे का यह कदम टिकट चेकिंग प्रक्रिया को सुधारने और यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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Indian Railways: रेलवे के इस निर्णय का उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को अब बिना किसी अवरोध के अपनी यात्रा पूरी करने का मौका मिलेगा। वहीं, बिना कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को आरक्षित कोच में प्रवेश से रोका जाएगा, जिससे यात्रा में अनुशासन बना रहेगा।

Indian Railways: इस सख्ती से रेलवे को उम्मीद है कि यात्रियों की यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और अनधिकृत यात्रियों के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि वे इस नए नियम को पूरी सख्ती से लागू करेंगे और किसी भी यात्री को नियमों का उल्लंघन नहीं करने देंगे।

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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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