Kolkata: RG KAR क्षेत्र में तोड़फोड़ के बाद पुलिस की तत्परता, धारा 163 लागू

Kolkata: RG KAR क्षेत्र में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा धारा 144 न लगाने पर फटकार लगाई गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू की है।

24 अगस्त तक प्रभावी इस आदेश के तहत, RG KAR से सटे इलाकों में कोई भी 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। धारा 163 के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सख्ती बरती जाएगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

धारा 163 कोलकाता के निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू की गई है:

  • कोलकाता पूर्व: बेलगछिया रोड / जे के मित्रा रोड
  • कोलकाता पश्चिम: श्यामबाजार मोड़
  • कोलकाता उत्तर: श्यामबाजार मोड़ से बेलगछिया रोड की उत्तर दिशा की सड़क, जे के मित्रा रोड, बेलगछिया क्रॉसिंग तक
  • कोलकाता दक्षिण: श्यामबाजार मोड़ से बेलगछिया रोड के दक्षिण तरफ की सड़क से लेकर जे के मित्रा रोड, बेलगछिया क्रॉसिंग तक

पुलिस ने इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
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