Rahul Gandhi: सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर Rahul Gandhi की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनकी नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। स्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की उनकी याचिका पर जल्द फैसला करे, जो उन्होंने पांच साल पहले दाखिल की थी।
Rahul Gandhi: स्वामी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को “बैकऑप्स” नामक एक कंपनी के बारे में सूचित किया था, जो 2003 में लंदन में पंजीकृत हुई थी। इस कंपनी में राहुल गांधी को डायरेक्टर और सेक्रेटरी के रूप में दर्ज किया गया था। स्वामी का दावा है कि कंपनी के 2005 और 2006 के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन है।
स्वामी का कहना है कि गृह मंत्रालय ने तब राहुल गांधी से 15 दिनों के भीतर इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन पांच साल बीतने के बावजूद, इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिससे Rahul Gandhi की नागरिकता पर जारी विवाद और बढ़ सकता है।