Supreme Court: NEET-UG 2024 परीक्षा में प्रणालीगत उल्लंघन की संभावना से इनकार किया

Supreme Court: शुक्रवार को NEET-UG 2024 परीक्षा में “प्रणालीगत उल्लंघन” की संभावना को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में लीक केवल पटना और हज़ारीबाग़ तक ही सीमित थी, और इसका व्यापक प्रभाव नहीं था। यह निर्णय उन छात्रों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का संकेत है, जो परीक्षा के संदर्भ में चिंता और आशंका में थे।

कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली की भी आलोचना की और उसे “खामियां” ठीक करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही लीक की समस्या सीमित थी, फिर भी परीक्षा के संचालन में सुधार की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का पुनरावृत्ति न हो।

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Supreme Court: परीक्षा के दौरान भौतिक और डिजिटल सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने NTA से आग्रह किया कि वह परीक्षा के संचालन में अधिक पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करे। इसके अलावा, अदालत ने NTA को यह निर्देश भी दिए कि वह सभी सुरक्षा उपायों को पुन: परीक्षण और सुधार के लिए जांचे।

NEET-UG परीक्षा, जो कि मेडिकल प्रवेश के लिए एक प्रमुख परीक्षा है, देशभर में लाखों छात्रों द्वारा दी जाती है। परीक्षा के लीक मामले ने एक बार फिर परीक्षा की संपूर्णता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा की प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने का प्रयास है।

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Supreme Court: आदेश के बाद, NTA ने आश्वासन दिया है कि वे परीक्षा की सुरक्षा और संचालन में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। एजेंसी ने कहा कि भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए वे आवश्यक संशोधन और सुधार करेंगे।

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