New Delhi- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के पेपर को दोबारा आयोजित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि NEET का पेपर दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा।
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याचिकाकर्ताओं की दलीलें
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि पेपर में कई अनियमितताएं और तकनीकी खामियां थीं, जिसके कारण छात्रों को नुकसान हुआ है। उन्होंने परीक्षा के पुनः आयोजन की मांग की थी ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके।
कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परीक्षाओं में कुछ समस्याएं सामान्य होती हैं और इससे पूरे परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करना उचित नहीं होगा।
छात्रों की प्रतिक्रिया
कोर्ट के इस निर्णय से छात्रों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ छात्रों ने इसे न्यायसंगत बताया है, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट पेपर को दोबारा आयोजित करने का आदेश देगा।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वे परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे भविष्य में किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
इस निर्णय के बाद अब छात्र अपने परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं।
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