Allahabad High Court से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीएम के नाम के साथ ‘माननीय’ शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने राज्य के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है और सवाल किया है कि आखिर किस प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार के अधिकारी ‘माननीय’ शब्द का उपयोग कर रहे हैं।
प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को इस सवाल का लिखित जवाब देना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि ‘माननीय’ शब्द, जो आमतौर पर मंत्री और संप्रभु पदाधिकारियों के लिए प्रयोग होता है, उसे राज्य सरकार के अधीन अधिकारियों के नाम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है।
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याचिका और कोर्ट की प्रतिक्रिया
यह मामला इटावा के कृष्ण गोपाल राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसे जस्टिस जेजे मुनीर ने सुना। कोर्ट ने पाया कि सरकारी पत्राचार में नियमित रूप से राज्य के विभिन रैंक के अधिकारियों के नाम के साथ ‘माननीय’ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि असंगत और अनुचित है।
24 घंटे के अंदर लखनऊ भेजी जाएगी आदेश की प्रति
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि इस फैसले की प्रति 24 घंटे के अंदर लखनऊ भेज दी जाए, ताकि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर प्रतिक्रिया दे सके और उचित कदम उठाए जा सकें।