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Hindi States > उत्तर प्रदेश > DM के नाम के साथ ‘माननीय’ लगाने पर Allahabad High Court की कड़ी आपत्ति, राज्य सरकार से मांगा जवाब
उत्तर प्रदेश

DM के नाम के साथ ‘माननीय’ लगाने पर Allahabad High Court की कड़ी आपत्ति, राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रिंस गौर
Last updated: September 26, 2024 10:41 am
प्रिंस गौर
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DM के नाम के साथ 'माननीय' लगाने पर Allahabad High Court की कड़ी आपत्ति, राज्य सरकार से मांगा जवाब
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Allahabad High Court से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीएम के नाम के साथ ‘माननीय’ शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने राज्य के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है और सवाल किया है कि आखिर किस प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार के अधिकारी ‘माननीय’ शब्द का उपयोग कर रहे हैं।

Contents
प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में देना होगा जवाबयाचिका और कोर्ट की प्रतिक्रिया24 घंटे के अंदर लखनऊ भेजी जाएगी आदेश की प्रति

प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में देना होगा जवाब

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को इस सवाल का लिखित जवाब देना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि ‘माननीय’ शब्द, जो आमतौर पर मंत्री और संप्रभु पदाधिकारियों के लिए प्रयोग होता है, उसे राज्य सरकार के अधीन अधिकारियों के नाम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है।

यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें

याचिका और कोर्ट की प्रतिक्रिया

यह मामला इटावा के कृष्ण गोपाल राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसे जस्टिस जेजे मुनीर ने सुना। कोर्ट ने पाया कि सरकारी पत्राचार में नियमित रूप से राज्य के विभिन रैंक के अधिकारियों के नाम के साथ ‘माननीय’ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि असंगत और अनुचित है।

यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें

24 घंटे के अंदर लखनऊ भेजी जाएगी आदेश की प्रति

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि इस फैसले की प्रति 24 घंटे के अंदर लखनऊ भेज दी जाए, ताकि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर प्रतिक्रिया दे सके और उचित कदम उठाए जा सकें।

और पढ़ें

TAGGED:Allahabad High CourtCM YogiUP Government
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