Allahabad High Court ने 4,000 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के मामले में 56 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में नोएडा के सेक्टर 20 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि याची जमानत के हकदार नहीं हैं।
फर्जी आईडी के जरिए हुआ बड़ा घोटाला
याचियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी आईडी का उपयोग करके पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जीएसटी पंजीकरण कराए और फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया।
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एसआईटी जांच से हुआ खुलासा
एसआईटी जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते थे और उसके बाद टैक्स इनपुट क्रेडिट का दुरुपयोग करके सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाते थे।
हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान ने 56 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में राष्ट्र का हित शामिल है और याचियों के कृत्य से राष्ट्र को भारी राजस्व हानि हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता, साक्ष्य, दंड, और आरोपियों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।