Allahabad High Court ने शाइन सिटी के निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि शाइन सिटी की जब्त संपत्तियों को बेचकर निवेशकों के पैसे ब्याज सहित लौटाए जाएं। यह प्रक्रिया अगले पांच महीने में पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार, निवेशकों को 10 दिनों के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देना होगा। इन आवेदनों की जांच के आधार पर यदि दावा सही पाया जाता है, तो निवेशकों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे। यह आदेश निवेशक प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
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Allahabad High Court: शाइन सिटी पर 237 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में कुल 284 एफआईआर दर्ज हैं। यह धोखाधड़ी मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में है और हजारों निवेशक अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाईकोर्ट का यह निर्णय निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें उनके पैसे वापस पाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
Allahabad High Court के आदेश के अनुसार, शाइन सिटी की जब्त संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि निवेशकों को उनके पैसे ब्याज सहित वापस मिल सकें। यह प्रक्रिया अगले पांच महीने में पूरी होनी है, जिससे निवेशकों को लंबे समय से चली आ रही वित्तीय अनिश्चितता से राहत मिलेगी।
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निवेशक प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि शाइन सिटी ने निवेशकों को बड़े पैमाने पर धोखा दिया है और उनकी संपत्तियों को जब्त करना और बेचकर निवेशकों को पैसे लौटाना न्यायसंगत होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से अन्य निवेशकों को भी उम्मीद जगी है कि उन्हें उनके पैसे जल्द वापस मिलेंगे।
इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, जिसमें इस प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आगे के निर्देश दिए जाएंगे। हाईकोर्ट का यह फैसला न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को दर्शाता है और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और संबंधित अधिकारियों ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वे इस आदेश को लागू करने के लिए पूरी तत्परता से काम करेंगे। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 10 दिनों के भीतर अपना आवेदन ईडी की पीएमएलए कोर्ट में जमा करें ताकि उनकी जांच प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सके और उन्हें उनके पैसे जल्द मिल सकें।
Allahabad High Court: इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। शाइन सिटी के निवेशकों को अब उम्मीद है कि उन्हें उनके पैसे ब्याज सहित वापस मिलेंगे और वे इस वित्तीय संकट से उबर सकेंगे।
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