Allahabad High Court: कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज

Allahabad: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति वाली अर्ज़ी को खारिज कर दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है।

यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें

मुख्य बिंदु:

  1. फैसला और आपत्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं की पोषणीयता पर दिए गए विवाद को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की सुनवाई की पोषणीयता को चुनौती दी थी, जिसे अब कोर्ट ने मान्यता नहीं दी।
  2. हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर: कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में ट्रायल चलेगा।

    यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें
  3. अगली सुनवाई: जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद, अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी और याचिकाओं की सुनवाई जारी रहेगी।

Allahabad: न्यायालय का आदेश:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा की है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न करें।

सामाजिक और कानूनी प्रभाव:

यह फैसला विवादित स्थल पर पुनर्विवेचन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और दोनों पक्षों के लिए न्याय की दिशा तय करेगा। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सभी पक्षों को अदालत की सुनवाई का इंतजार करना होगा।

और पढ़ें

Share This Article
मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
Exit mobile version