Lucknow News: सांसद अतुल राय की अंतरिम जमानत खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यूपी सरकार को नोटिस जारी

घोसी सांसद अतुल राय पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

लखनऊ के हजरतगंज में घोसी सांसद अतुल राय पर आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर दर्ज मुकदमे में मिली अंतरिम ज़मानत खारिज करने के आदेश को चुनौती देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सांसद अतुल राय की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अतुल राय को मेडिकल आधार पर 29 जनवरी को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 17 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अतुल राय को 10 दिनों में सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अतुल राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अतुल राय का दावा है कि उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए थी, लेकिन शर्तों का पालन नहीं होने के कारण यह जमानत रद्द कर दी गई।

निष्कर्ष

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सांसद अतुल राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि अतुल राय को जमानत मिलेगी या नहीं।


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